नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव को सांप के जहर से जुड़े मामले में चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपपत्र और आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली एल्विश यादव की याचिका पर यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया है.
बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की याचिका को खारिज कर दिया था. इसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दायर आरोपपत्र के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सांपों और सांप के जहर का दुरुपयोग किया था. उनके खिलाफ रेव पार्टियों का आयोजन और विदेशियों को आमंत्रित करने के आरोप भी शामिल हैं जो लोगों को सांप के जहर और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कराते हैं.
जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने मई में उनकी याचिका खारिज करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि एल्विश यादव के खिलाफ आरोपपत्र और एफआईआर में बयान हैं और मुकदमे के दौरान ऐसे आरोपों की सत्यता की जांच की जाएगी. पीठ ने यह भी कहा कि यादव ने याचिका में एफआईआर को चुनौती नहीं दी है.
इसके बाद अब यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है. एल्विश यादव ने रेव पार्टी में सांपों का प्रदर्शन करने के मामले में गाजियाबाद कोर्ट में दायर चार्जशीट को चुनौती दी है.

Tikeshwar Sharma serves as the Editor of Jashpur Bulletin, a Hindi-language news outlet. He is credited as the author of articles covering local, regional, and national developments.

